
छत्तीसगढ़ में 3200 करोड़ के शराब घोटाला मामले में EOW के चालान पेश करने के बाद कोर्ट ने आबकारी अधिकारियों को बुधवार 20 अगस्त को कोर्ट में पेश होने के निर्देश जारी किए थे। कोर्ट के इस निर्देश के बाद भी आबकारी अफसरों ने न्यायालय में अपनी उपस्थिति नहीं दर्ज कराई। अब कोर्ट ने गैरमौजूद अधिकारियों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है।आबकारी अफसरों को 23 सितंबर को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं।
बता दें कि शराब घोटाले मामले में EOW अधिकारियों ने अब तक 200 से अधिक लोगों से पूछताछ की है। इनमें कारोबारी, आबकारी विभाग के अफसर, रकम पहुंचाने वाले एजेंट, हवाला कारोबारियों समेत कई अन्य लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। जांच में सामने आया कि पूर्व भूपेश सरकार के कार्यकाल में आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के गठजोड़ से इस घोटाले को अंजाम दिया गया था।