यातायात नियम के मुताबिक गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन तो क्या सामान्य रूप से भी बातचीत करते रहना नियम के खिलाफ है। इसके कारण अक्सर दुर्घटना होने की खबर आती है। दुर्घटना के बाद पता चलता है कि मोबाइल पर बात करते रहने के कारण वाहन पर नियंत्रण नहीं हो पाया। मोबाइल फोन पर बात करते हुए गाडी चलाना आम बात हो गई है। कुछ लोग तो इसे शान मानते हैं। कई बार कुछ सभ्य लोगों उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं तो उसी से उलझ जाते हैं।
उत्तर प्रदेश में गाड़ी चलाने के दौरान मोबाइल पर बात करना महंगा साबित होगा। उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली में बढ़ी दर से जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया गया है। नए शासनादेश के मुताबिक अब बिना हेलमेट वाहन चलाने पर एक हजार रुपए जुर्माना होगा। पार्किंग का उल्लंघन करने पर पहली बार 500 रुपए और दूसरी बार 1500 रुपए जुर्माना देना होगा। साथ ही बिना सीट बेल्ट कार चलाने पर एक हजार और बिना लाइसेंस या 14 साल से कम उम्र के बच्चे के बिना वैध लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर पांच हजार जुर्माना होगा। अब अगर कोई गाड़ी चलाते समय फोन पर बात करते पकड़ा गया तो उसे 10 हजार तक का जुर्माना लगेगा। यूपी सरकार ने 16 जून के कैबिनेट के फैसले का शासनादेश आज जारी कर दिया है।
ट्रैफिक रूल्स में कई बदलाव किए गए हैं। अब अधिकारी की बात नहीं मानने और काम में बाधा डालने पर पहले जुर्माना 1000 रुपये था, जो अब 2000 रुपए कर दिया गया है। ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर गलत तथ्य देने पर 10 हजार जुर्माना देना होगा। फायर बिग्रेड की गाड़ी और एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना होगा। तेज गति से कार चलाने पर दो हजार और कॉमर्शियल वाहनों के लिए यही जुर्माना चार हजार रुपए होगा। निशक्त व्यक्ति के वाहन चलाने पर पहली बार में एक हजार और दूसरी बार में जुर्माना दो हजार रुपए होगा। दो पहिया वाहन पर तीन सवारी या इससे ज्यादा बैठाने पर एक हजार रुपए जुर्माना देना होगा।
वहीं शांत क्षेत्र में हॉर्न बजाने पर पहली बार में 1000 तो दूसरी बार में 2000 रुपए जुर्माना होगा। बिना बीमा कराए वाहन चलाने पर पहली बार पकड़े जाने पर दो हजार तो दूसरी बार चार हजार रुपए जुर्माना होगा। सड़क हादसे को कम करने के लिए राज्य सरकार ने नियमों को और कड़ा कर दिया है। इसी तरह वाहन का मॉडल बदले जाने पर निर्माता और डीलर को प्रति वाहन एक लाख का जुर्माना देना होगा। मोटरयान के नियमों के विपरीत वाहन स्वामी द्वारा वाहन में परिवर्तन किए जाने पर पांच हजार रुपए जुर्माना होगा। राज्य सरकार की बिना अनुमति रेस या ट्रायल में भाग लेने पर पहली बार में पांच हजार देना होगा।
अगर आप दूसरी बार बिना अनुमति रेस या ट्रायल में हिस्सा लेते हैं तो 10 हजार रुपए जुर्माना देना होगा। किसी व्यक्ति द्वारा यातायात के नियमों के उल्लंघन पर वाहन चलवाने पर 10 हजार रुपए जुर्माना होगा। बिना पंजीकरण व निलंबित पंजीकरण वाले वाहन चलाने पर पहली बार में पांच हजार तो दूसरी बार पकड़े जाने 10 हजार रुपए जुर्माना होगा।
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