तोशाखाना मामले में गिरफ़तार पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान बाहर आने की जुगाड में लग गए हैं। खान ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (एससी) का दरवाजा खटखटाया है।
गौर हो कि आईएचसी ने पूर्व प्रधानमंत्री खान के खिलाफ तोशाखाना मामले को किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने के उनके अनुरोध को खारिज कर दिया। खान के वकील एडवोकेट ख्वाजा हारिस ने आईएचसी के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक औपचारिक आवेदन दायर किया, याचिका के साथ एक डायरी नंबर भी संलग्न किया।
पीटीआई अध्यक्ष खान ने उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द करने के लिए तीसरी बार सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसमें उन्हें चार अगस्त को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हुमायूं दिलावर की अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया था।
आईएचसी के फैसले के बाद खान ने दायर नई याचिका में किए गए अन्य अनुरोधों के अलावा मुकदमे पर स्थगन आदेश जारी करने के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया। उन्होंने अनुरोध किया कि नई याचिका पर फैसला आने तक ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई करने से रोका जाए। याचिका में तर्क दिया गया कि ट्रायल जज ने ‘ अनुचित तरीके से और जल्दबाजी में’ तोशखाना मामले को बहस योग्य घोषित कर दिया था, और आईएचसी ने मामले को जज दिलावर को वापस भेजकर कानूनी त्रुटि की।