
पूंजी बाजार नियामक सेबी ने अब निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए इंवेस्टर चार्टर पेश किया। इसमें निवेशकों के अधिकार और जिम्मेदारियों का ब्योरा दिया गया है। उन्हें चार्टर के जरिए विस्तार से बताया गया है कि प्रतिभूति बाजार में निवेश के लिए क्या करें और किस चीज से दूरी बनाकर रखें। दावा किया जा रहा है कि इसके लागू होने से ना केवल निवेशकों को निष्पक्ष और पारदर्शी सेवाएं मिलेंगी, बल्कि उन्हें जोखिम को समझने में भी मदद मिलेगी।
उधर, सेबी ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा है कि निवेशकों की शिकायतों का निवारण निवेशक संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। चार्टर में कहा गया है कि सेबी अब मासिक आधार पर वेबसाइट के ‘स्कोर्स” पोर्टल पर मिलने वाली निवेशकों की शिकायतों के निपटारे के बारे में एक स्टेटस रिपोर्ट जारी करता है।
चार्टर के मुताबिक, ‘एक सिस्टम स्थापित किया गया है, जिसके तहत सेबी द्वारा रेगुलेटेड सभी इंटरमीडिएटरी/संस्थाओं को जनवरी 2022 से निवेशकों की शिकायतों के निवारण् के लिए एक समयसीमा के बारे में बताना होगा। सेबी ने कहा कि उसने स्टाक एक्सचेंजों और डिपाजिटरी के स्तर पर दलालों, डिपाजिटरी प्रतिभागियों के खिलाफ एक वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र स्थापित किया है। अन्य पंजीकृत इंटरमीडियरी यानी मध्यस्थों और संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न् सेवाओं के लिए भी सेबी इसी तरह का तंत्र स्थापित करने की संभावना पर विचार कर रहा है।