पुणे। महाराष्ट्र में रिश्तों को शर्मशार करने वाली एक घटना सामने आई है। यहां एक बेटे ने पहले अपनी मां को मौत के घाट उतारा और फिर उसके अंगों को काटकर खाने कि कोशिश की। वहीं अब इस मामले में 4 साल बाद कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने आरोपी कलयुगी बेटे को मौत की सजा सुनाई है।
साल 2017 की है घटना
लोक अभियोजक विवेक शुक्ला ने कहा कि यह पूरी घटना 28 अगस्त 2017 की है, जो महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर के मकड़वाला वसाहाट में हुई थी। शुक्ला ने कहा, ‘ 35 वर्षीय सुनील कुचिकोरवी शराब का आदी था। घटना वाले दिन उसने अपनी मां से शराब खरीदने के लिए कुछ पैसे मांगे और जब मां ने पैसे देने से इंकार कर दिया, तो उसने धारदार हथियार से अपनी मां की हत्या कर दी।
दिल, किडनी, आंत को पकाने की फिराक में था आरोपी
आरोपी बेटे ने अपनी 62 वर्षीय मां के मर्डर के बाद उसके शरीर के दाहिने अंगों को चीर दिया। इसके बाद अपनी मां के दिल, किडनी, आंत और अन्य अंगों को निकाल कर किचन के प्लेटफॉर्म पर रख दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार सुनील कुचिकोरवी के नरभक्षण कृत्य होने का संदेह था। इसकी वजह ये थी कि जब उसे पकड़ा गया था, तो उसकी मां के अंग रसोई में नमक, तेल और मिर्च पाउडर लगे हुए पाए गए थे। वहीं कुचिकोरवी का मुंह खून से सना था।
आरोपी को पड़ोसियों ने पुलिस को सौंपा
वहीं, पड़ोस के लोगों को हत्या की वारदात मालूम चलते ही भाग रहे आरोपी को पकड़ कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने जांच कर उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। इसकी जांच तत्कालीन पुलिस निरीक्षक संजय मोरे ने की। मामला जिला सत्र न्यायाधीश (वर्ग 4) महेश जाधव के न्यायालय में शुरू हुआ।
12 गवाहों से की गई पूछताछ
इस मामले में 12 गवाहों से पूछताछ की गई है। कोई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार नहीं होने पर परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर न्यायालय ने सुनील को दोषी ठहराया। दोनों ओर के युक्तिवाद के बाद न्यायालय ने उसको दोषी करार कर दिया। उसको आजीवन कारावास देनी है या फांसी की सजा इसके बारे में दोनों ओर का युक्तिवाद हुआ था। करीब 4 साल से यह मुकदमा कोल्हापुर की लोकल कोर्ट में चल रहा था। जिला एवं सत्र न्यायाधीश महेश जाधव ने इस केस का फैसला सुनाते हुए इसे दुलज़्भतम मामला बताया। इसके साथ ही उन्होंने आरोपी सुनील कुचिकोरवी को मृत्युदंड की सजा सुना दी।