
मद्रास उच्च न्यायालय ने स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को गिरफ्तारी से दी गई अंतरिम सुरक्षा को 17 अप्रैल तक बढ़ा दिया। यह मामला मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में दर्ज एक शिकायत से जुड़ा है, जिसमें कामरा पर अपने हालिया शो ‘नया भारत’ के दौरान महाराष्ट्र के एक राजनेता के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है। न्यायमूर्ति सुंदर मोहन ने यह फैसला तब सुनाया, जब कामरा के वकील वी. सुरेश ने बताया कि 28 मार्च, 2025 के अदालत के आदेश के अनुसार, उन्होंने खार पुलिस को निजी नोटिस दिया था। न्यायाधीश ने रजिस्ट्री को यह जांचने का निर्देश दिया कि क्या अदालत का नोटिस भी जारी हुआ था और मामले को 17 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध किया।
सुनवाई के दौरान वकील ने दावा किया कि कामरा के खिलाफ महाराष्ट्र में तीन और एफआईआर दर्ज हुई हैं। उनके बुजुर्ग माता-पिता को मुंबई स्थित घर पर परेशान किया गया, जबकि वह 2021 से तमिलनाडु के विल्लुपुरम में रह रहे हैं। शो के दर्शकों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। यह विवाद मुंबई के हैबिटेट कॉमेडी क्लब में हुए शो से शुरू हुआ, जहां कामरा ने राजनेता पर तंज कसते हुए एक पैरोडी गाना गाया था। इसके बाद शिवसेना समर्थकों ने क्लब और होटल में तोड़फोड़ की। मुंबई पुलिस ने कामरा को दो बार पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन विवाद बढ़ता गया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 अप्रैल को होगी।