रायपुर। राजधानी रायपुर में 21 सितंबर से 28 सितंबर तक सख्त लॉकडाउन लगाया गया है. इस दौरान रायपुर जिले में शराब दुकानें भी नहीं खुलेंगी। आम जान के लिए पेट्रोल बंद देने की मनाही होगी।
लॉक डाउन में सख्ती बरतते हुए आमजनों के लिये पेट्रोल देने पर पाबंदी होगी। पेट्रोल पंप सिर्फ शासकीय वाहनों व शासकीय कार्यों में उपयुक्त वाहनों, मेडिकल इमरजेंसी में संबंधित वाहन, एम्बुलेंस तथा एलपीजी परिवहन कार्य मे प्रयोग की जाने वाली गाड़ियों को ही पी.ओ.एल दिए जाने पर भी मनाही होगी।
दूध बेचने के लिए सुबह 6 से 8 और शाम 5 से 6.30 बजे तक ही दूध बांटने और बेचने की अनुमति दी गई है। इस दौरान आदेश यह भी है कि संचालक दुकाने खोल कर नही बैठेगें बल्कि निर्धारित समय मे लोगों को सोशल डिस्टेंस के साथ दूध का वितरण करेंगे। एलपीजी गैस सिलेंडर के लिए सिर्फ टेलीफोन से व ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। ग्राहकों को सिर्फ घर पहुँच सेवा ही दी जाएगी।