
मद्रास हाईकोर्ट ने 27 सितंबर को करूर में अभिनेता-राजनेता विजय की रैली में हुई भगदड़ की जांच के लिए शुक्रवार को वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी असरा गर्ग के नेतृत्व में विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का आदेश दिया। इस हादसे में 41 लोगों की मौत हुई और 60 से अधिक घायल हुए। कोर्ट ने विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) के नेतृत्व और कार्यकर्ताओं की भीड़ नियंत्रण में नाकामी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान के लिए आलोचना की।
एकल न्यायाधीश की पीठ ने टीवीके के नमक्कल जिला सचिव सतीश कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, जिन पर रैली के दौरान एक निजी अस्पताल पर हमले का आरोप है। सरकारी वकील ने बताया कि टीवीके कार्यकर्ताओं के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए 9 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। कोर्ट ने सवाल उठाया कि टीवीके ने रोड शो के दौरान अव्यवस्था और तोड़फोड़ को क्यों नहीं रोका।
इसके अलावा, भाजपा नेता उमा आनंदन की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने उन्हें मदुरै पीठ का रुख करने को कहा, क्योंकि मामला उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। मदुरै पीठ ने भी सीबीआई जांच से इनकार किया, क्योंकि राज्य की जांच प्रारंभिक चरण में है।