
रायपुर नगर पालिक निगम की महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर श्रीगणेश चतुर्थी (26 अगस्त) और पर्युषण पर्व के अंतिम दिवस (27 अगस्त) को शहर में मांस और मटन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान न केवल मांस-मटन की दुकानें और पशुवध गृह बंद रहेंगे, बल्कि होटलों में भी इनकी बिक्री पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के पालन में रायपुर नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग ने यह निर्णय लिया है। स्वास्थ्य अधिकारी प्रीति सिंह ने बताया कि 26 और 27 अगस्त को रायपुर नगर निगम के पूरे क्षेत्र में पशुवध गृह और मांस-मटन की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए जोन स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में सतत निगरानी करेंगे।
महापौर मीनल चौबे ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इन पावन पर्वों के दौरान होटलों में भी मांस-मटन की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जप्ती की कार्रवाई की जाएगी और संबंधित व्यक्तियों पर यथोचित कानूनी कार्रवाई होगी।