बालोद । जिला मुख्यालय से 20 किमी दूर ग्राम कुरदी (गुंडरदेही) में किराना दुकान से लेकर पंचायत व अन्य दुकानों, कलामंच से लेकर सार्वजनिक स्थानों, गली में लगा पोस्टर आकर्षण व चर्चा का केंद्र बना हुआ है। दरअसल पोस्टर के माध्यम से सूचना दी गई है कि शराब बेचने पर 10 हजार रुपए, खरीदने पर 15 हजार, सार्वजनिक स्थान में पीने पर एक हजार रुपए जुर्माना लगेगा। इसके अलावा गांव के किसी भी स्थान पर सट्टा खेलते पकड़े जाने पर 50 हजार रुपए जुर्माना लगेगा। वहीं बताने वाले को 500 रुपए इनाम मिलेगा। नाम भी गोपनीय रखी जाएगी। यह सब पहल गांव का माहौल सुधारने किया जा रहा है। जनहित व नशामुक्ति की दिशा में पहल करते हुए 1800 की जनसंख्या वाले कुरदी गांव में ग्राम पंचायत व ग्रामीण विकास समिति ने सर्व सहमति से अपना नियम लागू किया है ताकि गांव में आपराधिक गतिविधियां न हो। बच्चे, महिलाएं सुरक्षित रहें। एक सप्ताह पहले 24 जुलाई से नया नियम लागू किया गया है। तब से लेकर अब तक 14 लोग नियम का उल्लंघन कर चुके है। जिसके बाद सभी से जुर्माना के तौर पर समझौता शुल्क वसूला गया है। नियम का उल्लंघन जो भी करें, सभी को गांव में लागू जुर्माना राशि देनी पड़ेगी। ग्राम पंचायत के युवा सरपंच संजय साहू ने बताया कि अवैध शराब बिक्री की लगातार शिकायत मिल रही थी, गांव का माहौल खराब हो रहा था। महिलाएं व बच्चे खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। स्कूल, कॉलेज में पढऩे वाले बच्चे, युवा वर्ग नशे से दूर रहें। महिलाएं, युवती, बच्ची दिन हो या रात, बेझिझक गांव में कहीं आ जा सकें इसलिए सर्व सहमति से सभी के हित में ही नया नियम कानून लागू किया गया है। कानून लागू होने के बाद से 14 लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जा चुकी है।