रायपुर। लॉकडाउन को लेकर आज कलेक्टर डॉ एस भारतीदासन ने आदेश जारी कर दिया है। जिसमें 29 सितंबर से सभी शासकीय कार्यालय निर्धारित समय के अनुसार खुलेंगे। दुकानों को लोग रात 8 बजे तक खोल सकेंगे। इसके अलावा अन्य पैट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर को भी निधारित समय पर खोलने और बंद करने की अनुमती दी गई है। रेस्टोरेंट और होटल से रात 10 बजे तक डिलेवरी की अनुमति दी गई है।
आदेश में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। नियम का पालन नहीं करने पर कार्यवाही की जाएगी। इसके अंतर्गत सावजनिक इलाके में बिना मास्क या फेस कवर करे बिना दिखने पर 100 रुपए का जुर्माना, होम क्वारंटीन के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किए जाने पर 1000 और सार्वजनिक स्थान में थूकते पाए जाने पर 100 रुपए का जुर्माना देना होगा।
बता दें कि इसके पहले तक राजधानी में अलग अलग समय पर यानि तीन पालियों में दुकाने खुलती थीं लेकिन अब दुकान खुलने का समय एक ही रखा गया है। लॉकडाउन खोलने के साथ कल के लिए जिला प्रशासन को भी निर्देश दिया गया है कि लोगों में जागरुकता लाने के लिए पहल करें। पुलिस पैट्रोलिंग होनी चाहिए। पैट्रोलिंग के लिए टीम बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। शहर में अनाउंसमेंट कर लोगों को मास्क लगाने को कहें। जो लोग आदेश का पालन न करें उनके खिलाफ सख्त कार्रआई करनी चाहिए।