बिहार के मधुबनी जिले की एक अदालत ने पिछले दिनों महिलाओं से छेड़छाड़ के मामले में विचित्र सजा सुनाई थी। इसको लेकर पटना हाई कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है और निचली अदालत के जज के न्यायिक कार्य करने पर रोक लगा दी गई है।
हाई कोर्ट सूत्रों के अनुसार, गत शुक्रवार को जारी प्रशासनिक आदेश में अदालत ने मधुबनी जिले के झंझारपुर अनुमंडल में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में तैनात अविनाश कुमार को अगले आदेश तक कोई न्यायिक कार्य नहीं करने का निर्देश दिया है।
गौर हो कि पिछले दिनों मधुबनी जिले की एक अदालत ने महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाले को अनोखी सजा सुनाई थी। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश अविनाश कुमार ने आरोपी शख्स को अपने गांव की सभी महिलाओं के कपड़े धोने और इस्त्री करने का आदेश दिया था। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने कहा था कि आरोपी इस साल अप्रैल से जेल में है। वह कपड़े धोने का काम करता है और समाज की सेवा करना चाहता है।
याचिकाकर्ता के वकील ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता सुलह के लिए तैयार है, और इसे लेकर एक हलफनामा संलग्न किया गया है। इसके बाद अदालत ने आरोपी को जमानत देते हुए आदेश दिया कि अगले छह महीने तक अपने गांव की सभी महिलाओं के कपड़े धोकर इस्त्री करेगा। ये मामला काफी सुर्खियों में रहा है।