Google Analytics Meta Pixel छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण रोकने नया कानून लाने की तैयारी - Ekhabri.com

छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण रोकने नया कानून लाने की तैयारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने अवैध धर्मांतरण को रोकने और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 का प्रारूप तैयार किया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी गई है। सरकार का कहना है कि प्रस्तावित कानून का उद्देश्य किसी की धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित करना नहीं बल्कि बल, प्रलोभन और धोखे से कराए जाने वाले धर्मांतरण को रोकना है।

 

बल, प्रलोभन और धोखे से धर्म परिवर्तन पर रोक

 

प्रस्तावित विधेयक के अनुसार बल, प्रलोभन, दबाव, मिथ्या जानकारी या कपटपूर्ण तरीके से किसी का धर्म परिवर्तन कराना प्रतिबंधित होगा। सरकार का कहना है कि धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और कानूनी बनाने के लिए स्पष्ट नियम तय किए जा रहे हैं।

 

स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन के लिए तय प्रक्रिया

 

यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है, तो उसे निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। इसके तहत संबंधित व्यक्ति को जिला मजिस्ट्रेट या सक्षम प्राधिकारी को पहले से सूचना देनी होगी। प्रस्तावित धर्म परिवर्तन की जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाएगी और 30 दिनों के भीतर उस पर आपत्ति दर्ज कराने का प्रावधान रहेगा।

 

कानून में कई शब्दों की स्पष्ट परिभाषा

 

विधेयक में प्रलोभन, प्रपीड़न, दुर्व्यपदेशन, सामूहिक धर्मांतरण और डिजिटल माध्यम से धर्मांतरण जैसे शब्दों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि पैतृक धर्म में वापसी को धर्मांतरण की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा।

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अवैध धर्मांतरण पर कड़ी सजा का प्रावधान

 

प्रस्तावित कानून में अवैध तरीके से धर्मांतरण कराने पर 7 से 10 वर्ष तक की जेल और कम से कम 5 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।

 

यदि पीड़ित नाबालिग, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है, तो सजा और कठोर होगी। ऐसे मामलों में 10 से 20 वर्ष तक की जेल और कम से कम 10 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

 

सामूहिक धर्मांतरण पर और कठोर दंड

 

विधेयक में सामूहिक धर्मांतरण के मामलों को गंभीर अपराध माना गया है। ऐसे मामलों में 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और कम से कम 25 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।

 

 

विशेष न्यायालय में होगी सुनवाई

 

विधेयक के तहत आने वाले अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होंगे। इन मामलों की सुनवाई विशेष न्यायालय में की जाएगी ताकि मामलों का त्वरित निपटारा हो सके। सरकार का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य अवैध तरीकों से होने वाले धर्मांतरण को रोकना और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करना है।

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