कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को 3 साल के लिए नया पासपोर्ट मिलेगा। दिल्ली की राउज एवेन्यु कोर्ट में सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका मंजूर तो कर ली, लेकिन कहा कि कोर्ट का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी केवल तीन साल के लिए वैध होगा। दरअसल मानहानि केस में संसद की सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गांधी ने अपना डिप्लोमैटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। उन्होंने नया पासपोर्ट जारी किए जाने की मांग की थी।
सुनवाई के दौरान वरिष्ठ भाजपा नेता व वकील सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि 10 साल के लिए पासपोर्ट देने की जरूरत क्या है? केवल एक साल के लिए पासपोर्ट दिया जाए। राहुल से जुड़े दूसरे मामलों पर विचार के बाद ही इस पर फैसला दिया जाना चाहिए। राहुल गांधी 28 मई को अमेरिका जाना चाहते हैं, जहां वे स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में एक इवेंट में शामिल होंगे। वहां 29-30 मई को राहुल प्रवासी भारतीयों से भी मिलेंगे।