
रायपुर. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की नई दर को लेकर छत्तीसगढ़ पावर वितरण कंपनी द्वारा दी गई याचिका पर सुनवाई के लिए उपभोक्ताओं को एक और मौका दिया है. 19 और 20 जून को आयोजित सुनवाई में गिनती के लोग पहुंचे थे और सुनवाई के लिए समय कम दिए जाने का मुद्दा उठा था. इसके बाद आयोग ने 30 जून को उन उपभोक्ताओं के लिए सुनवाई रखी है, जो पूर्व की सुनवाई में नहीं पहुंच पाए थे. इसमें उपभोक्ता पूर्वान्ह 11.30 बजे से लेकर शाम 4.30 बजे तक बिजली की नई दर को लेकर अपना पक्ष रख सकते हैं. इसके बाद कोई अवसर नहीं दिया जाएगा.