सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों की परवरिश के मुद्दे पर एक बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कर्नाटक के एक शख्स को कहा कि अपने बेटे को 18 वर्ष नहीं, बल्कि उसके स्नातक होने तक परवरिश करे। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने परिवार अदालत के आदेश को बदल दिया है।
यह मामला कर्नाटक के स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत एक कर्मचारी का है। उस कर्मचारी का साल 2005 में पहली पत्नी से तलाक हो गया था, जिसके बाद परिवार अदालत ने सितंबर, 2017 में बच्चे की परवरिश के लिए उस शख्स को 20 हजार रुपये प्रति महीने देने का आदेश दिया था। राहत नहीं मिलने पर उस शख्स ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इसी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि महज 18 वर्ष तक की आयु तक ही वित्तीय मदद करना आज की परिस्थिति में पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अब बेसिक डिग्री कॉलेज समाप्त करने के बाद ही प्राप्त होती है।
सरकारी कर्मी ओर से सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई कि उसके हाथ में आने वाला वेतन करीब 21 हजार है। हमारे मुवक्किल ने दूसरी शादी कर ली है और दूसरी शादी से उसे दो बच्चे हैं, ऐसे में पहली शादी से जन्मे बेटे को प्रति महीने 20 हजार रुपये देना असंभव है। सरकारी कर्मी की ओर से पेश वकील ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा, हमारे बीच तलाक इसलिए हुआ था, क्योंकि पत्नी का किसी दूसरे व्यक्ति से अवैध संबंध था।
पीठ ने इस दलील को ठुकराते हुए कहा कि आप इसके लिए बच्चे को दोष नहीं दे सकते। आखिर इसमें बच्चे का क्या दोष है। पीठ ने यह भी कहा कि जब आपने दूसरी शादी की तो आप यह भलीभांति जानते होंगे कि आपको पहली शादी से जन्मे बच्चे की भी देखभाल करनी है।
कोर्ट में बच्चे व मां की ओर से पेश वकील गौरव अग्रवाल ने कहा, बेहतर यह होगा अगर पिता को हर महीने रखरखाव के लिए कम राशि देने का निर्देश दिया जाए, लेकिन रखरखाव की राशि स्नातक की डिग्री लेने तक जारी रहे। पीठ ने इस प्रस्ताव को उचित बताते हुए शख्स को मार्च, 2021 से बेटे के रखरखाव के लिए 10 हजार रुपये महीने देने के लिए कहा है। साथ ही हर वित्त वर्ष में इस राशि में एक रुपये का इजाफा करना होगा।
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