
मेडिकल में दाखिले से जुड़ी नीट परीक्षा में गड़बड़ी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर नीट-यूजी 2024 को रद करने की मांग की गई। हालांकि, कोर्ट ने परीक्षा रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया। वहीं, कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग भी रद्द नहीं की जाएगी।
मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा कि परीक्षा की शुचिता प्रभावित हुई है। वहीं, इस पूरे मामले पर कोर्ट ने एनटीए को नोटिस भा जारी किया है। कोर्ट ने मामले में कहा कि 8 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। हालांकि, कोर्ट ने परीक्षा रद्द करने की मांग को खारिज करते हुए कहा कि काउंसलिंग भी रद्द नहीं की जाएगी।