
छात्रा से दुष्कर्म का आरोपी सहायक शिक्षक महेन्द्र कुमार सोनी को गोरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के डीईओ ने सस्पेंड कर दिया है। छात्रा की रिपोर्ट पर शिक्षक के विरुद्ध थाने में अपराध दर्ज होने के बाद से शिक्षक फरार है। पुलिस उसकी तलाश सरगर्मी से कर रही है।
गौरेला थाना क्षेत्र क़े ग्राम सारबहरा निवासी सहायक शिक्षक महेंद्र कुमार सोनी के विरुद्ध एक पूर्व छात्रा ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि महेन्द्र सोनी ने उसे पांचवीं कक्षा तक पढ़ाया था, इसलिए वह उसे जानती थी। जब वह सातवीं कक्षा में पढ़ती थी और उसकी उम्र 12 वर्ष की थी, तब महेन्द्र सोनी उसे अपनी बातों में फंसाकर उसे अपने घर ले गया था और धमकी देकर उससे दुष्कर्म किया। उसके बाद शिक्षक उससे आए-दिन ऐसी हरकत करने लगा। अब वह 21 वर्ष की हो गई है और गर्भवती है। छात्रा की रिपोर्ट पर गौरेला थाना में आरोपी शिक्षक के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया है।
शिक्षक का कृत्य सामने आने और उसके विरूद्ध गौरेला थाना में अपराध दर्ज होने की जानकारी मिलने के बाद गौरेला ब्लाक के बीईओ डॉ. संजीव कुमार शुक्ला ने आरोपी सहायक शिक्षक महेन्द्र सोनी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव जिले के डीईओ को भेजा था। डीईओ ने गौरेला ब्लाक के प्रायमरी स्कूल सड़कटोला में पदस्थ सहायक शिक्षक महेन्द्र सोनी का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन करने तथा अपराध दर्ज होने के कारण आगामी आदेश पर्यन्त तक तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड अवधि में उसे बीईओ कार्यालय गौरेला में अटैच किया गया है।