बिहार के जिला नालंदा के बिहारशरीफ स्थित नालंदा किशोर न्याय परिषद के प्रधान दंडाधिकारी मानवेंद्र मिश्र ने छह साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में त्वरित फैसला सुनाया। मात्र नौ दिनों में किसी दुष्कर्मी को सजा मिलने का यह पहला मामला है। वारदात के समय आरोपित की उम्र 15 साल 10 माह थी। कोर्ट में 18 जनवरी से मामले की सुनवाई शुरू हुई और 28 जनवरी को सजा सुना दी गई।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक आरोपित किशोर को भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 377 व पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 व 6 के तहत दोषी करार देकर तीन-तीन वर्ष कैद की सजा दी गई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। सजा की अवधि पूरी होने तक दोषी को पटना के विशेष गृह में रखा जाएगा। मामला पिछले साल 26 जुलाई का है। इस मामले में महिला थाने में केस दर्ज हुआ था।