चेक बाउंस के मामले में अभिनेता और कमेडियन राजपाल यादव को जेल हो सकती है। दरअसल, 29 मई को दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने राजपाल को 29 जून तक लगभग 14 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया है। आदेश का पालन न होने पर राजपाल यादव को जेल जाना पड़ सकता है। राजपाल ने इस मामले में फिलहाल प्रतिक्रिया व्यक्त करने से इनकार कर दिया है।
मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर उद्योगपति माधौगोपाल अग्रवाल ने बताया कि राजपाल यादव ने 2010 में फिल्म अता पता लापता बनाने के लिए उनसे पांच करोड़ रुपये ब्याज पर लिए थे। ब्याज समेत जब रकम 10 करोड़ पहुंच गई तो उन्होंने वापस करने के लिए कहा। कई बार कहने के बाद राजपाल ने पांच करोड़ रुपए का चेक दिया। यह चेक बैंक में लगाया गया तो बाउंस हो गया, तब कंपनी ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।
इस मामले में राजपाल को जेल भी जाना पड़ा था। अब दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत में 29 मई को सुनवाई हुई। अदालत ने राजपाल यादव को 30 दिन के अंदर लगभग 14 करोड़ की रकम उन्हें देने का आदेश दिया है।