नक्सल इलाके में बार-बार ट्रांसफर किए जाने से परेशान एक पुलिस इंस्पेक्टर ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। जिसपर सुनवाई के बाद कोर्ट ने इंस्पेक्टर के ट्रांसफर आर्डर पर रोक लगा दी है। बता दें कि, आचार संहिता लगने से पहले इंस्पेक्टर का तबादला किया गया था।
याचिका में क्या कहा गया?
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के अधिवक्ता धीरज वानखेड़े ने बताया कि 11 मार्च को छत्तीसगढ़ सरकार ने 52 इंस्पेक्टरों का तबादला कर दिया था। इनमें विजय कुमार चेलक का भी नाम था। फ़िलहाल वे रायगढ़ में अपनी सेवा दे रहे है। आदेश के अनुसार उनका तबादला सुकमा कर दिया गया। इस आदेश के खिलाफ उन्होंने याचिका दायर की।
याचिका बताया गया कि, विजय कुमार पहले भी 2017 और साल 2019 में नक्सल प्रभावित इलाकों में अपनी सेवा दे चुके हैं। इंस्पेक्टर विजय 6 महीने पहले ही ट्रांसफर होकर रायगढ़ आए थे। उन्हें कई बार नक्सलियों से धमकियां भी मिलती रही हैं। इसके अलावा अन्य इंस्पेक्टरों का जिन्हें नक्सल इलाकों में भेजा गया उनके तबादलों पर सरकार ने अचानक रोक लगा दी लेकिन इनके आदेश पर कोई रोक नहीं लगाई।
कोर्ट ने क्या कहा?
इस मामले पर जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। और सरकार से पूछा है कि आखिर क्या वजह है जो इंस्पेक्टर अजय का 6 महीने के भीतर ही ट्रांसफर किया जा गया है।