
रायपुर। महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, पाटन (दुर्ग) में डॉ. आर.आर. सक्सेना की कुलपति नियुक्ति पर सवाल उठने लगे हैं। इस पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कोर्ट यह जांच करेगा कि नियुक्ति प्रक्रिया योग्यता और वैधानिक नियमों के अनुरूप थी या नहीं।
याचिका डॉ. अवनिन्द्र कुमार सिंह ने दायर की है, जिनका आरोप है कि चयन प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी और तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं किया गया। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि मेरिट लिस्ट और अंक निर्धारण में अनियमितता रही, जिससे योग्य उम्मीदवारों के साथ अन्याय हुआ।
विश्वविद्यालय की स्थापना छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उद्यानिकी और वानिकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। पहले यहां कार्यकारी कुलपति के रूप में IAS महादेव कावरे नियुक्त थे, जिसके बाद नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई।
हाईकोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई में नोटिस जारी किया है और अब मामले की अगली सुनवाई जल्द होने की संभावना है।