
उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में पूजा जारी रहेगी। इस संबंध में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच से ने पूजा करने की अनुमति दे दी है। मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने जिला जज वाराणसी के पूजा शुरू कराए जाने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
हाईकोर्ट ने वाराणसी जिला जज के 31 जनवरी के पूजा शुरू कराए जाने के आदेश को सही करार दिया। हाईकोर्ट के इस आदेश से व्यास तहखाने में पूजा जारी रहेगी। कोर्ट ने पूजा पर रोक नहीं लगाई। हाईकोर्ट से अर्जी खारिज होने की वजह से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा।
कोर्ट ने 15 फरवरी को दोनों पक्षों की लंबी बहस के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। पांच कार्य दिवसों पर हुई सुनवाई के बाद अदालत ने जजमेंट रिजर्व कर लिया था। हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट सीएस वैद्यनाथन और विष्णु शंकर जैन ने बहस की थी।