शाहरुख खान पर भ्रामक विज्ञापन का केस, रायपुर कोर्ट में सुनवाई 29 मार्च को

रायपुर: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की कानूनी परेशानियां बढ़ सकती हैं। रायपुर कोर्ट में उनके खिलाफ भ्रामक विज्ञापन करने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। इस मामले की सुनवाई 29 मार्च 2025 को होगी।
क्या है मामला?
याचिकाकर्ता फैजान खान ने शाहरुख खान पर विमल पान मसाला, फेयर एंड हैंडसम और रमी जैसे उत्पादों के भ्रामक विज्ञापन करने का आरोप लगाया है।
याचिका में कहा गया है कि:
- पान मसाला उत्पाद से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का खतरा बढ़ता है, फिर भी इसका प्रचार किया जा रहा है।
- फेयरनेस क्रीम के विज्ञापन से रंगभेद को बढ़ावा मिलता है।
- रमी (ऑनलाइन जुआ) के प्रचार से लोग आर्थिक रूप से नुकसान उठा सकते हैं।
याचिकाकर्ता का पक्ष
याचिकाकर्ता के वकील विराट वर्मा का कहना है कि शाहरुख खान जैसी बड़ी हस्ती के ऐसे विज्ञापन करने से आम लोगों, खासकर युवाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
कोर्ट की प्रतिक्रिया
रायपुर की दंडाधिकारी कृति कुजूर ने याचिका (सिविल केस नंबर 99/2025) को स्वीकार कर लिया है। याचिका में मांग की गई है कि:
- भ्रामक विज्ञापनों पर तत्काल रोक लगाई जाए।
- इन उत्पादों को बनाने वाली कंपनियों और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
इस मामले पर 29 मार्च को अगली सुनवाई होगी।