सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को झटका देते हुए वाराणसी की ज्ञानवापी परिसर में सर्वे कराने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। इसके साथ ही र्शीष अदालत ने मुस्लिम पक्ष की दलील खारिज कर दी और अपने फैसले में कहा कि एएसआई सर्वे से ही सच सामने आएगा।
इलाबादाद हाई कोर्ट ने एक दिन पहले ज्ञानवापी में सर्वे कराए जाने के निचली अदालत के फैसले पर मुहर लगाते हुए सर्वे की अनुमति दे दी थी। कोर्ट ने कहा कि सर्वे गैर आक्रामक तरीकों से होना चाहिए। ASI ने स्पष्ट किया है कि पूरा सर्वेक्षण बिना किसी खुदाई और संरचना को बिना कोई नुकसान पहुंचाए पूरा किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि सर्वे होने दीजिए। रिपोर्ट को बंद लिफाफे में जमा होने दीजिए। ज्ञानवापी परिसर को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। चारों तरफ कैमरे लगाए हैं। वीडियोग्राफी की जा रही है। ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार पर सबसे ज्यादा फोकस है।