मुस्लिम से हिंदू बनकर शादी करने वाली यती उर्फ कहकशा की जीवन की सुरक्षा करने और स्थानीय पुलिस को उसके वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करने का निर्देश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया है। कोर्ट ने मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि याची के पिता या परिवार वाले, उनके मित्र कोई भी इलेक्ट्रानिक संचार माध्यम अथवा शारीरिक रूप से क्षति न पहुंचाने पाएं। याची के पिता को नोटिस जारी करके सीजेएम से नोटिस प्राप्त होने की रिपोर्ट मांगी है।
लड़की यती की याचिका पर न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने यह आदेश देते हुए सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 23 जून को होगी। याची का कहना है कि वह जन्म से मुस्लिम है, लेकिन उसकी आस्था हिदू धर्म में है। इसी कारण उसने हिदू धर्म अपना लिया है। इसकी सूचना जिलाधिकारी को दी है और अखबार में प्रकाशित भी कराया है।
यती बालिग है, उसने अपनी मर्जी से 16 अप्रैल, 2021 को हिंदू रीति से शादी की है। वह अपने पति के साथ रह रही है। लेकिन, उसके पिता व परिवारवाले नाराज हैं। वे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उसने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है, परंतु सुरक्षा नहीं मिली है। इस पर कोर्ट ने एसएसपी मेरठ को निर्देश दिया है कि यती को सुरक्षा दें और देखें कि कोई भी उसे नुकसान न पहुंचाने पाए।