रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने आज दूसरे दिन महिला आयोग को प्राप्त प्रकरणों की सुनवाई की। उन्होंने बताया कि महिला आयोग में महिला उत्पीड़न, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, शारिरिक उत्पीड़न, टोनही प्रताड़ना, जैसे अनेक मामलों की सुनवाई की है। महिलाओं से संबंधित मामले में अगर कहीं न्याय की गुंजाइश नहीं होती हैं, वहां महिला आयोग महिलाओं को न्याय दिलाने की दिशा में गंभीरता से कार्य करती है। दुर्ग जिले केे महिलाओं से संबंधित 55 मामले की सुनवाई की गई है।
समझौते योग्य मामले को नस्तीबद्ध किया गया है। पक्षकारों के बयान के आधार पर आगे की कार्यवाही के लिए प्रकरण तैयार किया गया है। महिला आयोग के समक्ष एक ग्राम पंचायत की महिला सरपंच पर सोशल मीडिया में आपत्ति जनक टिप्पणी करने का मामला आया था। मामले में अनावेदक पंच को सुनवाई के लिए तलब किया गया था। सुनवाई के दौरान पंच को बताया गया कि इस तरह से किसी महिला पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना अवैधानिक है। उन्होंने सुनवाई के दौरान अपनी गलती स्वीकार किया। महिला सरपंच ने कहा कि अगर वह सार्वजनिक रूप से माफी मांगे तो अपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं कराएगी। कथित पंच ने आयोग के समक्ष वीडियो रिकाडिंग के साथ महिला सरपंच से अपनी गलती के लिए सार्वजनिक माफी मांगी जिसके बाद मामले का निराकरण हो गया।