
सड़कों के प्रभावी संधारण के लिए लागू होगी नई व्यवस्था, जल्द शुरू होगा पायलेट प्रोजेक्ट
रायपुर, 29 दिसंबर 2024।उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने आज सड़क एवं सेतु कार्य की नवीन दर अनुसूची (SOR) का विमोचन किया। लोक निर्माण विभाग ने 2015 से प्रचलित पुरानी दर अनुसूची को अद्यतन कर नई मशीनरी और तकनीकों को शामिल किया है। यह नई अनुसूची 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी।
राज्य में सड़कों के प्रभावी संधारण के लिए पी.बी.एम.सी./ओ.पी.आर.एम.सी. पद्धति लागू की जाएगी। इसके लिए विभाग जल्द पायलेट प्रोजेक्ट शुरू करेगा।
नए एसओआर की विशेषताएं
- अद्यतन दरों में नई तकनीकों और मशीनरी को शामिल किया गया है।
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जीएसटी को समाहित किया गया है, जिससे ठेकेदारों का वित्तीय जोखिम कम होगा।
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निर्माण कार्यों में स्वाइल स्टेबलाईजेशन, व्हाइट टॉपिंग, प्रीकास्ट आरसीसी ड्रेन जैसी तकनीकों का उपयोग होगा।
संधारण की नई पद्धति
सड़क संधारण के लिए 5 से 7 वर्षों की अवधि के लिए एक एजेंसी निर्धारित की जाएगी। सड़क सुधार कार्य ऑनलाइन मॉनिटरिंग के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। पायलेट प्रोजेक्ट के सकारात्मक परिणामों के बाद इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि नई दर अनुसूची से निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता में सुधार होगा। इससे ठेकेदारों के वित्तीय जोखिम भी कम होंगे।