
बालोद. नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी नोगेंद्र साहू को कोर्ट ने दस aaa omega Replica साल की सजा सुनाई. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एफटीएससी (पॉक्सो) कृष्ण कुमार सूर्यवंशी ने धारा 363 के आरोप में पांच वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रुपए अर्थदंड, धारा 366 के आरोप में सात वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रुपए अर्थदंड लैंगिक अपराध की धारा 4 के आरोप में दस वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रुपए अर्थदंड से दडिंत किया. व्यतिक्रम पर छह माह-छह माह-1 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दंडित 1:1 patek-philippe Replica watches किया गया.विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) बसंत कुमार देशमुख के अनुसार 24 मई 2024 को पीड़िता की मां ने थाना रनचिरई में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया. उसकी नाबालिग पुत्री को एक वर्ष से शादी का प्रलोभन देकर 16 मई 2024 को रात्रि 12.30 से 2.30 बजे के मध्य अपने घर के कमरे में बुलाकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया. लिखित शिकायत पर धारा 363, 366 (ए), 376 एवं संरक्षरण अधिनियम 2012 AAA+ rolex replica की धारा 4 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया. सपूर्ण विवेचना के बाद अभियोग पत्र 27 जून 2024 को प्रस्तुत किया गया. विवेचना उपनिरीक्षक उमा ठाकुर ने की.