दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत अन्य को नेशनल हेराल्ड मामले में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने निचली अदालत में अतिरिक्त दस्तावेज और सुबूतों को पेश करने की अनुमति देने की मांग करते हुए याचिका दायर की है।
इस याचिका पर न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की पीठ ने सोनिया-राहुल के अलावा राष्ट्रीय महासचिव आस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और यंग इंडिया को नोटिस जारी कर 12 अप्रैल तक जवाब देने का निर्देश दिया है। हालांकि वरिष्ठ नेता मोती लाल वोरा के निधन होने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई समाप्त हो गई है। स्वामी ने अधिवक्ता सत्या सबरवाल के माध्यम से याचिका दायर कर अतिरिक्त दस्तावेज और सुबूतों को पेश करने की अनुमति देने से इन्कार करने के निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है।
स्वामी ने एक निजी आपराधिक शिकायत में सोनिया गांधी और अन्य लोगों पर धन की हेराफेरी करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि यंग इंडिया (वाईआइ) प्राइवेट लिमिटेड ने एसोसिएट पत्रिकाओं के 90.25 करोड़ की वसूली का अधिकार प्राप्त किया, जबकि इस अधिकार को पाने के लिए सिर्फ 50 लाख रुपये का भुगतान किया गया था। यंग इंडिया कंपनी गांधी परिवार की बताई गई है। हालांकि, कंपनी ने अदालत में सभी आरोपों को खारिज कर दिया।