रायपुर। एक ओर छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी है दूसरी तरफ सरकार ने 18+ वैक्सीनेशन पर रोक लगाई हुई है। ऐसे में लोगों को टीका नहीं लग पा रहा है। इस मामले को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि शनिवार से फिर से 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण फिर शुरू हो सकता है। बिलासपुर उच्च न्यायालय की फटकार के बाद व्यवस्था पटरी पर आती दिख रही है। सरकार ने अब टीकाकरण अभियान फिर से शुरू करने का फैसला किया है। यहां अन्त्योदय, बीपीएल और एपीएल वर्ग में से प्रत्येक के 33% लोगों को रोज ही कोरोना से बचाव का टीका लगाया जाएगा। वैक्सीनेशन की नई व्यवस्था के लिए उच्च स्तरीय बैठक जारी है। रात तक स्थिति स्पष्ट होगी। राज्य सरकार की ओर से बताया गया, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार निर्देश दिए थे कि 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के अंत्योदय, बीपीएल और एपीएल वर्गों के लिए टीकाकरण का अनुपात निर्धारित करें। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। मामले की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने आज राज्य सरकार की गरीबों के लिए जाहिर की गई चिंता को जायज माना है। अदालत ने वरिष्ठ सचिवों की समिति को शीघ्र ही अनुशंसा प्रस्तुत करने को कहा है। अनुशंसा मिलने के बाद ही अगली सुनवाई होगी।