रायपुर। छत्तीसगढ़ में अब अनलॉक की प्रक्रिया के साथ ही रायपुर कलेक्टर ने बड़ी छूट के साथ आदेश जारी किया है। जारी आदेशानुसार सभी प्रकार की स्थायी और अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सभी ठेला-गुमटी, सुपर मार्केट, सुपर बाजार, फल, सब्जी मंडी, बाजार, अनाज मंडी, शो-रुम, क्लब, शराब दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क और जिम खोलने के आदेश दिए हैं। इन सभी को शाम 6 बजे तक खोल सकेंगे। केवल रविवार को सभी दुकानों बंद रहेगी।
वैवाहिक कार्यक्रम में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकते हैं। साथ ही अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 20 रहेगी।
वहीं सभी प्रकार की राजनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम बन्द रहेंगे।
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