देश में अब तक सरसों के तेल के उतपादक में फैक्ट्री वाले ब्लेंडिग के नाम पर दूसरे खाद्य तेल मिला लेते थे। आपको बोतल में जो तेल दिखता है, उसमें मात्र कुछ फीसदी ही सरसों का तेल होता है। अब ऐसा नहीं होगा। सरसों के तेल में दूसरे तेल का मिश्रण नहीं किया जा सकेगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) का आदेश मंगलवार से अमल में आ जाएगा।
देश में सरसों के तेल में ब्लेंडिग के नाम पर दूसरे खाद्य तेल थोड़ी मात्रा में मिलाने की अनुमति थी, लेकिन इसकी आड़ में तेल कारोबारी दूसरे तेल बहुत अधिक मिला देते थे। इसे देखते हुए एफएसएसएआइ ने आठ मार्च, 2021 को अधिसूचना जारी कर दी। इससे पहले पिछले वर्ष इस नियम के संबंध में जनता से भी फीडबैक लिया गया था। अब वह दिन आ ही गया जब तेल के बोतल, पाउच या टिन पर सरसों का तेल लिखा होगा तो कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह सौ फासद सरसों का तेल ही हो। इसका वास्तविक लाभ उपभोक्ता को मिलेगा, क्योंकि उन्हें धोखा नहीं दिया जा सकेगा। अभी तक कारोबारी सरसों के तेल में दूसरे तेल मिलाकर कुछ कम दाम पर बेचते थे। अब ऐसा करने पर सजा हो सकती है।