वाट्सएप की नई निजता नीति के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र सरकार की सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने दिल्ली हाई कोर्ट में जवाब दाखिल कर कहा कि वाट्सएप को यह नई नीति लागू करने से रोका जाना चाहिए। केंद्र सरकार के जवाब के बाद मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने मामले में अगली सुनवाई 20 अप्रैल के लिए तय की है।
हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि वाट्सएप नई निजता नीति लागू करने जा रहा है। इसके तहत उपभोक्ता को अपना डाटा साझा करने के लिए सहमति देनी होगी या फिर वाट्सएप से हटना होगा, क्योंकि इसमें डाटा साझा न करने का विकल्प चुनने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में वाट्सएप के करोड़ों उपभोक्ता की निजी जानकारी कहीं से लीक हो सकती है। हाई कोर्ट ने तीन फरवरी को केंद्र सरकार से याचिका पर जवाब मांगा था।