ट्रेन से यात्रा के दौरान अगर आपको सामान चोरी हो जाए तो चिंता मत कीजिए। भारतीय रेलवे ने ऐसे यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ खास नियम हैं। इसका पालन करके आप सामान का मुआवजा पा सकते हैं। यह नियम आपके लिए जानना बहुत जरूरी है।
आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठ रहे होंगे कि अगर यात्रा के दौरान आपका सामान चोरी हो जाए तो उसका मुआवजा कैसे मिल सकता है। आप अपने सामान के मुआवजे के लिए क्लेम कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर छह महीने के अंदर आपका सामान नहीं मिला तो आप उपभोक्ता फोरम भी जा सकते हैं। ऐसे ही कई नियम हैं जिनके बारे में आपका जानना बहुत जरूरी है।
सामान चोरी होने पर मुआवजे का नियम
सुप्रीम कोर्ट के नियम के अनुसार, अगर ट्रेन में यात्रा के दौरान आपका सामान चोरी हो जाता है तो आप आरपीएफ थाने जाकर इसकी रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। साथ ही उसी समय आप एक फार्म भी भरें, जिसमे लिखा होता है कि यदि आपका सामान छह महीने तक नहीं मिला तो आप उपभोक्ता फोरम में भी शिकायत करेंगे। ऐसा करने से आपको मुआवजा मिल सकता है। किसी कारण रेलवे आनाकानी करे तो आप उपभोक्ता फोरम में अपील कर सकते हैं। आपकी शिकायत और आपके द्वारा भरा गया फार्म आपकी मदद करेगा। सामान की कीमत का आकलन करके रेलवे इसका मुआवजा भरता है।