रायपुर। डिलेवरी के पहले कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट को लेकर काफी दिक्कतें आ रहीं थीं। अस्पतालो में डिलेवरी के पहले आरटीपिसिआर की रिपोर्ट की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। स्वास्थ विभाग के जारी आदेश के अनुसार अब एंटीजन और ट्रू नॉट की रिपोर्ट भी मान्य होगी।
ऐसा देखने में आ रहा था कि अस्पतालों में आरटी पीसीआर रिपोर्ट को अनिवार्य बता कर परिवार वालों में दबाव बनाया जाता था जिसके कारण गर्भवती महिला समेत परिवार के अन्य सदस्यों को काफी परेशानी उठानी पड़ती थी बता दे कि आरटीपीसीआर की जांच रिपोर्ट आने में काफी समय लगता है। इतने दिनों तक महिला को अस्पताल में दाखिला को लेकर भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लोगों की शिकायतों के बाद स्वास्थ्य विभाग में यह आदेश जारी कर एंटीजन, ट्रू नॉट को भी अब मान्य माना जाएगा। इसके बाद से प्रसूता को अधिक समय तक रिपोर्ट की रास्ता नहीं देखनी पड़ेगी।
बता दें कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी अस्पतालों में किसी भी मरीज की दाखिला के पहले कोरोना जांच करवाना अनिवार्य था। यही नियम प्रसव के दौरान भी महिलाओं के लिए रखा गया था। डिलेवरी के पहले कोरोना जांच कराई जाती थी पिछले कुछ समय से जिला स्वास्थ्य विभाग के पास ऐसी कई शिकायत आ रही थी कि rt-pcr रिपोर्ट को ही मान्य करने के कारण मरीज को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इतना ही नहीं यह भी कहा जा रहा था की एंटीजन रिपोर्ट को कुछ निजी अस्पताल वालों ने माननीय नहीं माना है।
सूत्रों के अनुसार अब शासकीय अस्पतालों में कोवीड की किसी भी तरह से कि जाने जांच को स्वीकार किया जाएगा।आदेश में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि अन्य तरह की जांच रिपोर्ट लेने से इनकार किया जाता है तो ऐसी स्थिति में अस्पताल के खिलाफ कार्यवाही भी हो सकती है।