ज्ञानवापी केस में अदालत ने ASI सर्वे की मंजूरी दे दी। अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज करते हुए कहा कि विवादित हिस्से को छोड़कर बाकी कैम्पस का सर्वे होगा।
गौर हो कि मुस्लिम पक्ष ने सर्वे पर रोक लगाने की याचिका दाखिल की थी। इस याचिका पर 14 जुलाई को करीब डेढ़ घंटे तक हुई बहस के बाद जिला जज डॉ. अजय कृष्णा विश्वेश ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। वाराणसी कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि विवादित हिस्से को छोड़कर बाकी पूरे कैंपस का सर्वे होगा। यह फैसला सुनाते हुए वाराणसी कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे पर रोक लगाने की याचिका दाखिल की थी। मुस्लिम पक्ष ने फैसले के विरोध में हाईकोर्ट में अपील करने की बात कही है।
इसके साथ ही ज्ञानिमवापी केस में ASI सर्वे की इजाजत मिल गई है। वाराणसी कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि वजु स्थल को छोड़कर बाकी पूरे कैंपस का बिना नुकसान पहुंचाए साइंटिफिक सर्वे किया जाए। जिला जज ने ASI डायरेक्टर को 4 अगस्त को कोर्ट में पेश होने को कहा है। उन्हें कोर्ट को बताना होगा कि वो ये सर्वे कैसे करेंगे।