श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में अधिवक्ता महेंद्र प्रताप की ओर से दाखिल वाद पर सोमवार को अदालत में नो वर्क के चलते सुनवाई नहीं हो सकी। वादी ने बीकानेर संग्रहालय से निकलवाए गए औरंगजेब के फरमान और ठाकुर केशवदेव के विग्रह की छायाप्रति अदालत में दाखिल की। इस मामले में सुनवाई को 23 जुलाई की तारीख तय की गई है।
बीते वर्ष 23 दिसंबर को अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिह आदि ने श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में वाद दायर किया था। इसमें श्ााही मस्जिद ईदगाह कमेटी और श्रीकृष्ण्ा जन्मस्थान सेवा संघ के बीच पूर्व में हुआ समझौता निरस्त कर शाही मस्जिद ईदगाह हटाकर पूरी 13.37 एकड़ जमीन श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपने की मांग की गई थी। उन्होंने पुरातत्व सर्वे कराने के साथ ही तोड़फोड़ रोके जाने और देखरेख के लिए रिसीवर तैनात करने की भी मांग की थी। सोमवार को इस मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन बरसात होने के कारण नो वर्क था।
वादी महेंद्र प्रताप ने बताया कि सोमवार को उन्होंने अदालत में बीकानेर संग्रहालय से निकलवाए गए 1670 के औरंगजेब के उस फरमान की छाया प्रति प्रस्तुत की है, जिसमें श्रीकृष्ण मंदिर को तोड़कर मूर्तियों को बेगम साहिबा मस्जिद की सीढ़ियों में लगाने को कहा गया था। इसके साथ ही श्रीकृष्ण जन्मभूमि से निकाले गए ठाकुर केशवदेव के विग्रह की छाया प्रति भी दी। ये छाया प्रति उन्होंने कनाडा के एक न्यूज चैनल से लेने का दावा किया।