सट्टेबाजी, जुए और अनधिकृत रूप से कर्ज देने में शामिल होने के आरोप में सरकार ने चीन सहित विदेशी इकाइयों द्वारा संचालित 232 एप पर प्रतिबंध लगा दिया है। इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगकी मंत्रालय ने गृह मंत्रालय की सिफारिश के बाद इन एप पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।
एक अधिकारी ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर बताया कि सट्टेबाजी, जुए और मनी लांड्रिग में शामिल 138 एप को प्रतिबंधित करने का आदेश शनिवार की शाम जारी किया गया था। इसके अलावा अनधिकृत कर्ज देने में शामिल 94 एप को ब्लाक करने का आदेश भी जारी किया गया है। ये एप चीन सहित विदेशी इकाइयों द्वारा संचालित किए जा रहे थे। ये देश की आर्थिक स्थिरता के लिए खतरा पैदा कर रहे थे। अधिकारी ने प्रतिबंधित किए गए एप के नाम नहीं बताए।
एएनआई के अनुसार, गृह मंत्रालय ने इसी सप्ताह सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से इन एप को प्रतिबंधित और ब्लाक करने की सिफारिश की थी। इसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस दिशा में कदम उठाना शुरू किया। यह प्रतिबंध आइटी अधिनियम की धारा 69 के तहत लगाया गया है। यह भी पता चला है कि इन एप में ऐसी सामग्री है, जो भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए घातक है। इन एप के खिलाफ लगातार शिकायतें आ रही थीं। सूत्रों का कहना है कि इन एप का इस्तेमाल आर्थिक रूप से लाचार लोगों को फंसाने के लिए किया जाता था। एक बार कर्ज देने के बाद ये एप तीन हजार प्रतिशत तक की दर से ब्याज वसूलते थे।