नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने वाहन चालकों की लंबे समय से चली आ रही शिकायतों को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। 1 फरवरी 2026 से नई कार, जीप और वैन के लिए जारी होने वाले फास्टैग पर ‘अपने वाहन को जानें’ (KYV) प्रक्रिया अनिवार्य नहीं रहेगी। इस बदलाव से लाखों हाईवे उपयोगकर्ताओं को फास्टैग एक्टिवेशन के बाद होने वाली देरी और परेशानी से मुक्ति मिलेगी।
NHAI के अनुसार, पहले फास्टैग जारी होने के बाद भी KYV पूरा न होने पर टोल प्लाजा पर दिक्कतें आती थीं, भले ही सभी दस्तावेज वैध हों। अब यह प्रक्रिया हटने से फास्टैग का उपयोग अधिक सरल और सुगम हो जाएगा। अच्छी बात यह है कि मौजूदा फास्टैग धारकों (कार श्रेणी) के लिए भी KYV को सामान्य शर्त के रूप में लागू नहीं किया जाएगा। यानी पुराने फास्टैग यूजर्स को भी सामान्य स्थिति में KYV कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
हालांकि, विशेष मामलों में KYV की आवश्यकता बरकरार रहेगी। यदि फास्टैग के दुरुपयोग, ढीलेपन या गलत जारी होने की शिकायत मिलती है, तो केवल तभी KYV प्रक्रिया अपनाई जाएगी। साथ ही, NHAI ने फास्टैग जारी करने की प्रक्रिया को मजबूत बनाया है। अब बैंकों को VAHAN डेटाबेस से सत्यापन अनिवार्य रूप से करना होगा, जिससे गलत वाहन पर फास्टैग जारी होने की आशंका खत्म हो जाएगी।










