रायपुर। छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगसको नोटिफिएबल डिसीज घोषित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बीते दिनों इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य के सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं (शासकीय और निजी) को ब्लैक फंगस की स्क्रिनिंग, पहचान, प्रबंधन के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य शासन/आई.सी.एम.आर./भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निदेर्शों एवं समय-समय पर जारी संशोधित दिशा-निदेर्शों का पालन करना होगा। राज्य के सभी स्वास्थ्य प्रदाताओं को ब्लैक फंगस के संदेहास्पद या पुष्टिकृत प्रत्येक प्रकरण को संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सूचित करना अनिवार्य होगा। इसके तहत कोई भी व्यक्तिध्संस्था द्वारा ब्लैक फंगसके लिए किसी भी प्रिंट, इलेक्ट्रानिक या अन्य प्रकार के मीडिया का उपयोग, स्वास्थ्य विभाग की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा इस नियम की अवज्ञा करने पर भारतीय दण्ड सहिता 1860 (45) की धारा 188 के तहत दण्डनीय उपराध माना जाएगाद्य यह अधिसूचना इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगी एवं आगामी एक वर्ष तक वैध रहेगी।