रायपुर, 10 मार्च 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज विधानसभा स्थित उनके प्रतिकक्ष में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों और विधेयकों के प्रारूप को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के इन निर्णयों का असर प्रशासन, भर्ती प्रक्रिया, कर व्यवस्था और ऊर्जा परियोजनाओं पर पड़ेगा।
धर्म स्वतंत्रता विधेयक के प्रारूप को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए बल प्रयोग, प्रलोभन, कपटपूर्ण नीति, अनुचित प्रभाव या मिथ्या निरूपण जैसी गतिविधियों पर रोक लगाना है।
राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े 13 मामलों को वापस लेने का निर्णय
कैबिनेट बैठक में विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े मामलों पर भी निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद की उप-समिति की अनुशंसा पर ऐसे 13 प्रकरणों को न्यायालय से वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
सोलर और बायोगैस परियोजनाओं के लिए अनुदान तय
बैठक में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर आधारित परियोजनाओं के लिए अनुदान दर तय करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई।
क्रेडा द्वारा सोलर हाईमास्ट संयंत्र के लिए वर्ष 2024-25 और 2025-26 में 1 लाख 50 हजार रुपए का राज्य अनुदान दिया जाएगा। वहीं वर्ष 2026-27 और आगे के वर्षों के लिए निविदा दर का 30 प्रतिशत या 1 लाख 50 हजार रुपए, जो भी कम होगा, अनुदान के रूप में दिया जाएगा।
घरेलू बायोगैस संयंत्र (2 से 6 घन मीटर क्षमता) के लिए वर्ष 2024-25 और 2025-26 में 9 हजार रुपए प्रति संयंत्र तथा वर्ष 2026-27 से सभी क्षमताओं के लिए भी 9 हजार रुपए प्रति संयंत्र अनुदान प्रस्तावित किया गया है।
पंजीयन पर अतिरिक्त उपकर शुल्क समाप्त
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ उपकर संशोधन विधेयक 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी। इसके तहत संपत्ति के पंजीयन पर लगने वाला अतिरिक्त उपकर समाप्त किया जाएगा। यह उपकर वर्ष 2023 में राजीव गांधी मितान क्लब योजना के वित्त पोषण के लिए लगाया गया था, लेकिन योजना के वर्तमान में संचालित नहीं होने के कारण इसे समाप्त करने का निर्णय लिया गया।
नगर एवं ग्राम निवेश सहित कई विधेयकों को मंजूरी
बैठक में छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश संशोधन विधेयक 2026 और छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अधिनियम 1972 संशोधन विधेयक 2026 के प्रारूप को भी मंजूरी दी गई।
छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल के गठन का रास्ता साफ
राज्य के विभिन्न विभागों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल विधेयक 2026 को मंजूरी दी गई। इस मंडल के माध्यम से भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी और उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।
भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए नया विधेयक
कैबिनेट ने लोक भर्ती और व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2026 के प्रारूप को भी स्वीकृति दी। इसका उद्देश्य राज्य की परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और विश्वसनीय बनाना है।
भू-राजस्व संहिता में संशोधन को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 40, 50 और 59 में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।
राजनांदगांव में बनेगी क्रिकेट अकादमी
कैबिनेट ने जिला क्रिकेट एसोसिएशन राजनांदगांव को राजगामी संपदा की 5 एकड़ भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया है। इस भूमि पर आधुनिक खेल मैदान और क्रिकेट अकादमी का निर्माण किया जाएगा।










