हाईकोर्ट ने राज्य व निजी स्कूलों से 6 हफ्ते में मांगा जवाब
बिलासपुर। बेलगाम ट्यूशन फीस वसूली को लेकर लगाई गई याचिका हाईकोर्ट में मंजूर कर ली गई है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और निजी स्कूलों को नोटिस जारी कर 6 हफ्ते में जवाब देने को कहा है।
राजधानी रायपुर की याचिकाकर्ता पालक प्रीति उपाध्याय ने अपनी याचिका में कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश को गलत तरीके से परिभाषित कर निजी स्कूलों द्वारा पालकों से मनमाना ट्यूशन फीस वसूली जा रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि पालकों ने इसकी शिकायत शिक्षा विभाग से की थी, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला।
प्रीति उपाध्याय के वकील पलाश तिवारी ने बताया कि न्यायालय ने यह भी सुनिश्चित किया है कि याचिका की सुनवाई चलते रहने के दौरान स्कूल छात्र को शिक्षा से वंचित नहीं कर सकता। कोविड महामारी के दौरान निजी स्कूल द्वारा 100 फीसदी फीस वसूलने को तो चैलेंज किया ही है। न्यायालय से यह भी मांग की है कि राज्य सरकार को एक कमेटी बनाने के लिए आदेशित किया जाए, जो कि निजी स्कूलों द्वारा ली जा रही बेलगाम फीस पर मॉनिटरिंग करे और उस पर लगाम लगाए।