मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक महाकाल मंदिर में फिल्मी गाने पर नृत्य कर शूटिंग वीडियो इंटरनेट मीडिया पर डालना भारी पड गया। इस मामले में इंदौर की मनीषा रोशन के खिलाफ महाकाल थाने में मामला दर्ज कराया गया है। उसके खिलाफ आइपीसी की धारा 188 व 292 में अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
महाकाल थाना पुलिस के अनुसार, मंदिर परिसर में मनीषा ने बिना अनुमति के फिल्मी गाने पर नृत्य करते हुए वीडियो बनाया था और इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया था। नौ अक्टूबर को इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला मंदिर समिति के संज्ञान में आया। मंदिर में ही फूल बेचने वाले राजेश उर्फ राजा की शिकायत पर मनीषा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
इसके पहले प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी भोपाल में मीडिया से चर्चा में कहा कि प्रदेश में धार्मिक स्थानों पर वीडियो बनाकर धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा।
यह हो सकती है सजा : आइपीसी की धारा 188 में कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन करने पर छह माह की सजा या जुर्माना और धारा 292 में अश्लीलता फैलाने पर दो साल की सजा या जुर्माना लगाया जा सकता है।