छत्तीसगढ़ में बीजापुर जिले के एक गांव में 17 मई, 2013 को हुए कथित नरसंहार की एसआईटी जांच की मांग संबंधी एक याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, “नक्सलवाद पर हमें सख्त रहना होगा।” इस नरसंहार में आठ लोग मारे गए थे और सीबीआई पहले से ही इस मामले की जांच कर रही है।
जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एमएम सुंद्रेश की पीठ के समक्ष केंद्र की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि कुछ ऐसे संगठन हैं जो नक्सली घटना वाले स्थल पर अपनी तथ्यान्वेषी टीमें भेजते हैं। ऐसी तथ्यान्वेषी टीमें पूर्व-निर्धारित निष्कर्ष पेश करती हैं जिनमें सुरक्षा बलों की गलती बताई जाती है और फिर अदालतों में याचिकाएं दाखिल की जाती हैं। शीर्ष अदालत उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें जांच के लिए छत्तीसगढ़ से बाहर के अधिकारियों की एक एसआईटी गठित करने और कथित नरसंहार में शामिल संयुक्त बल के सदस्यों पर मुकदमा चलाने की मांग की गई है। साथ ही इसमें पीड़ितों और उनके परिवारों को मुआवजे का भुगतान करने के निर्देश देने की मांग भी की गई है।
सुनवाई के दौरान तुषार मेहता ने शुरुआत में कहा कि मामला गंभीर है और नक्सली घटना से जुड़ा है। नक्सलवाद पर हमें सख्त होना होगा। उनका कहना था कि घटना की सीबीआइ जांच जल्द पूरी हो जाएगी और 30 नवंबर तक अदालत में अंतिम स्थिति रिपोर्ट दाखिल कर दी जाएगी। पीठ मामले पर अगली सुनवाई नौ दिसंबर को करेगी।
शीर्ष अदालत ने मई, 2019 में कहा था कि वह इस बात के प्रति आश्वस्त है कि त्वरित जांच के लिए यह मामला सीबीआइ को संदर्भित किया जाना चाहिए। अदालत का कहना था, सीबीआइ निदेशक यह सुनिश्चित करेंगे कि जांच ऐसे अधिकारी या अधिकारियों को सौंपी जाए जो छत्तीसगढ़ के न हों। मई, 2019 के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि घटना की जांच के लिए प्रदेश सरकार ने 28 मई, 2013 को एसआईटी का गठन किया था, लेकिन 2014 से की गई उसकी जांच की प्रगति से वह संतुष्ट नहीं है।
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