रायपुर, 11 जून 2025:बालोद जिले के डौण्डी विकासखंड के शिक्षा अधिकारी जयसिंह भारद्वाज को युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं बरतने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई दुर्ग संभागायुक्त द्वारा जिला स्तरीय जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई।
जांच में सामने आया कि खंड शिक्षा अधिकारी ने कई शिक्षकों को नियमों के विपरीत अतिशेष की श्रेणी में डाल दिया। इनमें श्रीमती रीता गरेवाल और नूतन कुमार साहू प्रमुख नाम हैं। खास बात यह रही कि साहू के स्कूल में गणित विषय के लिए केवल वही एक शिक्षक पदस्थ हैं, इसके बावजूद उन्हें भी अतिशेष घोषित किया गया।
पूर्व माध्यमिक शालाओं जैसे साल्हे, धुरवाटोला और पूत्तरवाही में विषय चयन और शिक्षक सूची में भी भारी त्रुटियां पाई गईं। जांच में पाया गया कि यह सब प्रशासनिक लापरवाही और स्वेच्छाचारिता के चलते हुआ।
दुर्ग संभाग के आयुक्त ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत कार्रवाई करते हुए भारद्वाज को तत्काल निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बालोद रहेगा।










