नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या है। शहरवासी दमघोंटू वातावरण में जीने को मजबूर हैं. दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब से दिल्ली में वैध प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट के बिना गाड़ी चलाने पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो सकता है. इतना ही नहीं जेल या फिर जुर्माना भी लग सकता है। दरअसल, दिल्ली सरकार के इस फैसले के तहत बिना प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफकेट के गाड़ी चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत शिकंजा भी कसेगा. यदि आपकी गाड़ी की वैध पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको 6 महीने की जेल या 10000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों एक साथ हो सकते हैं. इतना ही नही पीसी के गाड़ी चलाने पर 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। इस दौरान वहीं प्रदूषण विभाग ने भी लोगों से अपील की है कि घर से निकलने से पहले गाडिय़ों का पीयूसी चेक जरूर करा लें. सर्टिफिकेट नहीं होने पर किसी को छोड़ा नहीं जाएगा. अगर सड़कों पर आए तो वैध पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लेकर आए।