चारा घोटाले के सजायाफ्ता राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सुप्रीमो सह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद सहित सभी अभियुक्तों पर अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी मनी लांड्रिंग अधिनियम में केस दर्ज कर लिया है। पूरा मामला डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से संबंधित है। सीबीआइ की विशेष अदालत से 21 फरवरी को सजा पा चुके लालू प्रसाद सहित सभी 75 अभियुक्त व उक्त केस के सभी मृतकों के खिलाफ मनी लांड्रिंग अधिनियम में ईडी ने अनुसंधान शुरू कर दिया है।
रांची स्थित सीबीआइ के विशेष न्यायालय ने डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सजा के बिदु पर सुनवाई के दौरान ईडी को इस संबंध में आदेश जारी किया था। गत माह 15 फरवरी को ही इस केस में लालू प्रसाद व 74 अन्य अभियुक्त दोषी पाए गए थे। सजा के बिदु पर सुनवाई के दौरान अदालत ने लालू प्रसाद को पांच साल का सश्रम कारावास व 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। अदालत ने यह भी निर्देश दिया था कि सभी दोषी व वैसे अभियुक्त जिनकी पूर्व में ट्रायल के दौरान मौत हो चुकी है, उनके विरुद्ध भी मनी लांड्रिंग अधिनियम में अनुसंधान करें। ईडी कानून सम्मत कार्रवाई करते हुए अवैध तरीके से अर्जित की गई चल-अचल संपत्ति को जब्त कर सकता है।
बता दें, चारा घोटाले से संबंधित यह तीसरा केस है, जिसमें अदालत ने ईडी को जांच का आदेश दिया था। चारा घोटाले का यह मामला करीब 950 करोड़ का है। पूर्व में दुमका कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित दो मामलों को ईडी ने अपने हाथ में लेकर जांच शुरू की थी।