रायपुर।केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 12 दिसंबर को आदेश जारी करते हुए आईपीएस अधिकारी गुरजिंदर पाल सिंह (जीपी सिंह) को पुनः सेवा में बहाल कर दिया है। यह आदेश केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) द्वारा पारित आदेश के आधार पर जारी किया गया है। गृह मंत्रालय ने 20 जुलाई 2023 को जारी निलंबन आदेश को खारिज कर दिया और उसी दिनांक से उन्हें पुनः पद पर बहाल कर दिया है।बता दें कि छत्तीसगढ़ कैडर के 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह को 20 जुलाई 2023 को गृह मंत्रालय के आदेश से सेवानिवृत्त किया गया था, जिसके खिलाफ उन्होंने CAT में याचिका दायर की थी। CAT ने 10 अप्रैल 2024 को गृह मंत्रालय के आदेश को रद्द करते हुए उन्हें सेवा में बहाल करने और सभी लाभ देने के निर्देश दिए थे। इसके बाद, गृह मंत्रालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय में इस आदेश को चुनौती दी, लेकिन 23 अगस्त को हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी।