रायपुर। सरकार के आदेश जारी होने के बाद अब 2 अगस्त से स्कूल खोलने की तैयारी में स्कूल संचालक लग गए हैं। इस बीच स्कूल खोलने को लेकर दिशा निर्देश जारी हुआ है। आदेश में स्पष्ट है कि केवल 50 प्रतिशत छात्रों को ही एक दिन के अंतराल में स्कूल बुलाया जाएगा। नियम के अनुसार जिस जिले में लगातार सात दिनों तक कोरोना पॉजिटिविटी रेट एक प्रतिशत से कम आया है वहीं पर कक्षा 10वीं और 12वीं को शुरू करने की इजाजत दी गई है। स्कूल में केवल ऐसे छात्रों और शिक्षकों को आने की अनुमति होगी, जिन्हें सर्दी, जुखाम खासी जैसी समस्या नहीं है। इसके अलावा स्कूल में प्रवेश से पहले चेकिंग के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। जांच के दौरान धूप और बारिश से बचाव के लिए भी व्यवस्था करनी होगी।
स्कूल खुलने के साथ ही स्कूल में कोरोना से जुड़े तमाम नियमों का पालन करना होगा। बैठने की दूरी पर व्यवस्था, स्कूल साफ और स्वच्छ रहेंगे, हाथ धोने के लिए साबुन और सैनिटाइजर के साथ मास्क की भी व्यवस्था रखनी होगी। छात्रों के प्रवेश के समय उचित स्वागत करना होगा, इस दौरान जनप्रतिनिधियों और पालकों को आमंत्रित किया जाएगा। आदेश में स्पष्ट है कि शहरी क्षेत्रों में स्कूल खोलने के लिए पालक समिति व स्कूली इलाकों में वार्ड पार्षद और ग्रामीण इलाकों में पंचायत की लिखित सहमति के बाद ही पहली, पांचवीं और आठवीं कक्षा शुरू की जाएगी। यह सहमति 2 अगस्त से पहले मिल जानी चाहिए।